वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली में आज से ऑड-ईवन फोर्मुअला

नई दिल्ली : वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली में आज से ऑड-ईवन फोर्मुअला फिर से लागु कर दिया गया है. इस बीच एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने दिल्ली सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का आग्रह किया था जिसे मानते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को इस नियम से मुक्त कर दिया है. इस बार ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है.

बतादें दिल्ली में वायु प्रदुषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर बढ़ गया है जिससे लोगो को काफी तकलीफ उठानी पढ़ रही है. प्रदूषण नियंत्रण पर काम करने वाली कंपनी ब्रीथ ईजी के अध्ययन में सामने आया कि दिल्ली में लोगो के घरों के अंदर प्रदूषक कण पीएम-2.5 का स्तर सालाना औसतन 188 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। सालाना 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की मात्रा तक को सुरक्षित माना जाता है। हालांकि घरों के अंदर पीएम 2.5 की मात्रा बाहर के मुकाबले कम रही।

क्या है ऑड-ईवन फोर्मुअला
आइए जानते है इस जिसके भरोसे दिल्ली का प्रदुषण नियंत्रण में करेगी सरकार. नियम ऐसा है की अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ऑड नंबर या विषम संख्या पर खत्म हो रहा है, जैसे- 1, 3, 5, 7 और 9 तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ईवन नंबर या सम संख्या पर खत्म हो रहा है, जैसे – 2, 4, 6 और 8 तो आप 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं.

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