सौर सुजला योजना से किसान सिंचाई के लिये बने आत्मनिर्भर

बेमेतरा-अल्प वर्षा की स्थिति में सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2017-18 मे सौर सुजला योजना अंतर्गत जिला बेमेतरा मे कुल 120 तथा अब तक कुल 236 कृषकों के खेतों मे सोलर पंप सिंचाई हेतु स्थापित हुए है। बहुत ही कम हितग्राही अंशदान से इन पंपों की स्थापना सौर सुजला योजना के अंतर्गत की गई है, अब इन कृषकों को सिंचाई के लिये बिजली कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, और न ही बिजली की उपलब्धता पर निर्भरता है। इसका एक उदाहरण ग्राम-सांकरा, विकासखण्ड बेरला के हितग्राही श्री तिजऊ राम साहू के खेत मे देखने को मिला है, जिन्होने मात्र रु. 15,000/- के व्यय पर सौर सुजला योजना के अंतर्गत 03 एच.पी. का सोलर पंप अपने खेत में स्थापित करवाया था, पंप लगने के पश्चात् लगभग 02 एकड़ खेत मंे चने की खेती कर चुके हैं, जिससे उन्हें लगभग 11 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग रु. 48,400/- होता है। वर्तमान में वे उसी खेत मे धान की खेती कर रहे हैं, जिसकी रोपाई की जा चुकी है तथा सोलर पंप के सहारे अच्छे उत्पादन की उम्मीद जता रहे हैं। वे सोलर पंप स्थापना से सिंचाई के लिये आत्मनिर्भर हो गये हैं, उनका मानना है कि, यह योजना किसानों के लिये किसी वरदान से कम नही है। वर्ष 2018-19 में सौर सुजला योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिसमें जिले को कुल 50 पंप स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, अब तक कुल 39 आवेदन प्राप्त हुये है, उनमें से 30 आवेदन पात्र पाये गये है। इन प्राप्त प्रकरणो मे पंप स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जो किसान सौर सुजला योजना का लाभ लेते हुये सोलर पंप स्थापित कराना चाहते है, वे शीघ्र ही अपना आवेदन कृषि विभाग के माध्यम से क्रेडा में जमा करावें। नियमानुसार पात्रता होने पर उनके खेत मे सोलर पंप स्थापित किया जायेगा।
हितग्राही अंश एवं प्रोसेसिंग शुल्क की जानकारी इस प्रकार है – पंप क्षमता 2 एच.पी. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 5 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 हजार एवं सामान्य के 16 हजार रूपए, तीन एच.पी. पंप अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 7 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 हजार एवं सामान्य के 18 हजार रूपए है। इसी प्रकार पांच एच.पी. पंप अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 10 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 हजार एवं सामान्य के 20 हजार रूपए है। सबमर्सिबल पंप (नलकूप हेतु) 2 एच. पी. नलकूप हेतु 1800 रूपए, तीन एच. पी. नलकूप हेतु 2700 रूपए, पांच एच.पी. नलकूप हेतु 4800 रूपए एवं सरफेस पंप (नदी नाले हेतु) दो एच.पी. के लिए 1800 रूपए, तीन एच.पी. के लिए 2700 रूपए एवं पांच एच.पी. के लिए 4800 रूपए होगी। योजना की अधिक जानकारी के लिये अपने नजदीकी कृषि विभाग अथवा जिले के क्रेडा के कार्यालय मे संपर्क किया जा सकता है।

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