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अब 85 से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी पोस्टल-बैलेट से वोटिंग की सुविधा, सरकार ने बदला नियम

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सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को चुनाव में पोस्टल-बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को चुनावी नियमों में संशोधन कियअभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र थे. यह संशोधन लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा ह…चुनाव आयोग (ईसी) के नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार, देश में 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स की संख्या 1.85 करोड़ है. वहीं 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल-बैलेट की सुविधा देने के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, 1961 में संशोधन किया गया है. 

कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, 1961 में इससे पहले हुए संशोधन के माध्यम से, चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी थी. बता दें कि चुनाव संचालन नियम 27ए के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सैन्यकर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से वोटिंगसे वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है.

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Janmat News

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