नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में 50 लाख रुपए हर्जाना देने सहित माफी मांगने का आदेश दिया।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कहा कि वादी की प्रतिष्ठा को गोखले के अपमानजनक बयानों के कारण अपूरणीय क्षति हुई है। अदालत ने गोखले को अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में माफीनामा प्रकाशित करवाने और अपने ट्विटर हैंडल पर भी माफीनामा पोस्ट करने का निर्देश दिया है, जिसे 6 महीने तक डिलीट नहीं किया जाना चाहिए। गोखले ने अपने ट्वीट में लक्ष्मी पुरी द्वारा स्विटजरलैंड में खरीदी गई संपत्ति का जिक्र किया था और उनकी तथा उनके पति की संपत्तियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी टैग किया था और ईडी जांच की मांग की थी।
लक्ष्मी पुरी ने यह मुकदमा गोखले द्वारा अपमानजनक पोस्ट के बाद दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि गोखले ने 13 और 23 जून, 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ ट्वीट करते हुए झूठे और अपमानजनक आरोप लगाते हुए कहा था कि दंपती ने वर्ष 2006 में जिनेवा में काले धन से एक घर खरीदा है।