बिलासपुर: सड़क पर बैठने वाले आवारा पशुओं और कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी नगर पालिका और निगम आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। ग्राम पंचायतों को अदालत ने कहा है कि वे संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। अदालत ने सख्त निर्देश में यह भी कहा है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।