सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामेदव की पतंजलि को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने योगगुरू रामदेव के स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर ये प्रतिबंध लगाया है। इन प्रोडक्ट्स मेंमुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट शामिल हैं।
इतना ही नहीं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण के खिलाफ अदालत के आदेशों की अवहेलना पर सुनवाई के बीच हुई है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। इस एफिडेविट में उत्तराखंड सरकार ने बताया कि उन्होंने बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत क्या कार्रवाई की है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड सरकार ने 15 अप्रैल के आदेश से तंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
किन प्रोडक्ट्स पर लगा बैन? दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपीग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले पतंजलि को अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में कल मंगलवार को पतंजलि के मामले की सुनवाई होने वाली है… इस दौरान यह तय किया जाएगा कि योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं।