दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज राऊज एवेन्यु कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी की, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी इस अपील का विरोध किया. काफी बहस के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अरविंद केजरीवाल को रविवार (2 जून) को तिहाड़ में सरेंडर करना होगा. कोर्ट अब 5 जून को उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगा.
हालांकि इससे पहले केजरीवाल ने अपनी खराब सेहात और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई है. शनिवार को इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया. कोर्ट में केजरीवाल के लिए एन हरिहरन और जांच एजेंसी ईडी के लिए ASG एसवी राजू पेश हुए हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के लिए ऑनलाइन जुड़े. उन्होंने दलील दी कि कल शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे. उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे. ऐसे बयान देकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं.
12 October 2024/
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