आज यानी 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। अब इन कानूनों के तहत अब आप कहीं से भी फोन लगाकर एफआईआर करा सकते हैं।बशर्त यह है कि अगले तीन दिन में थाने पहुंचकर एफआईआर में हस्ताक्षकर करना अनिवार्य है।
आज, 1 जुलाई को भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कुछ ही समय बाद, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कबीरधाम में पहली एफआईआर दर्ज की गई।रात 12 बजकर 10 मिनट पर कबीरधाम के थाना रेंगाखार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS ) के तहत FIR दर्ज की. मारपीट के घटना को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई थी.
थाना रेंगखार जिला कबीरधाम में नए कानून BNS के तहत पहला FIR दर्ज होना भारत के नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाकर नए कानूनों की मूल भावना के क्रियान्वयन की शुरुआत का प्रतीक है. पीड़ित इतवारी पंचेश्वर पिता सहदेव निवासी मोहनटोला थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम के द्वारा पुलिस को लिखित सूचना मिली कि आरोपी गोलू ठाकरे सकिन रेंगाखार ने ट्रैक्टर के कागजात नही दे रहा है.
उसने पीड़ित के साथ मारपीट और गालीगलौच भी की. घटना में तुरन्त संज्ञान लेते हुए थाना रेंगाखार में पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद रात्रि 12.30 बजे आरोपी के खिलाफ BNS की धारा के तहत FIR दर्ज की गई.
राजधानी में जो पहली एफआईआर
इसके तहत रायपुर के थाना मंदिर हसौद में नए कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। प्रार्थी नोहर दास रात्रे की की शिकायत पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इस पर धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पहले मामला 294, 506 आईपीसी के तहत दर्ज किया जाता था।