राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना, दस दिनों के भीतर आपत्ति व सुझाव
छत्तीसगढ़ की 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 नई जिला पंचायतें बन गई हैं। राज्य शासन के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव के साथ इन नई जिला पंचायतों में भी चुनाव कराए जाएंगे।
अधिसूचना के मुताबिक जिला पंचायतों की स्थापना के जिला पंचायत बिलासपुर लिए बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा व कोरिया जिले का पुनर्गठन कर 6 नवीन जिलों- गौरेला-पेंड्रा मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़ छुईखदान-गंडई, मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सक्ती व मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सृजन के बाद इन जिलों में जिला पंचायत स्थापित करना प्रस्तावित है। इन नई जिला पंचायतों में राजस्व जिले या उसके भाग शामिल होंगे। इस संबंध में प्रभावित व्यक्ति से आपत्ति या सुझाव अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से दस दिनों के संयुक्त सचिव पंचायत व ग्रामीण विकास भीतर (महानदी भवन) नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के कार्यालय में आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति या सुझाव प्राप्त होने पर राज्य शासन विचार करेगा। नियत तिथि के बाद प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।