अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो आपको टिकट किराये का पूरा रिफंड मिलेगा. रेलवे की इस पॉलिसी का मकसद यात्रा में देरी के कारण असुविधा का सामना करने वाले यात्रियों को फाइनेंशियल कंपनसेशन देना है.यदि कन्फर्म आरएसी या वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्री की ट्रेन में तीन घंटे से अधिक की देरी होती है. इस स्थिति में यात्री अगर ट्रेन में देरी के कारण ट्रैवल नहीं करता है, तो वह फुल रिफंड पाने के लिए एलिजिबल होगा.इसके लिए यदि आपके पास ई-टिकट है, तो आपको पूरा रिफंड पाने के लिए ट्रेन रवाना होने से पहले एक ऑनलाइन टीडीआर भरना होगा. जिसके बाद 120 दिनों के अंदर आपके खाते में रिफंड आ जाएगा.वहीं अगर आपने रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदा है, तो आपको पूरा रिफंड पाने के लिए आपको रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर अपना टिकट कैंसिल कराना होगा. जिसके बाद आपको रिफंड मिल पाएगा.ट्रेन में तीन घंटे से अधिक की देरी होने पर आईआरसीटीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके या रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर रिफंड हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए. इससे आपका नुकसान नहीं होगा और रेलवे आपको पूरा पैसा रिफंड करेगा.