भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को हाईकोर्ट ने लिया है और निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। दरअसल इससे पहले, विधायक देवेंद्र यादव ने सुनवाई नहीं करने के लिए आवेदन लगाया था। देवेंद्र पर चुनाव के दौरान गलत जानकारी बताने का आरोप लगा है। आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का भी आरोप है।
आयोग को नहीं बनाया गया पक्षकार
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि विधायक यादव ने आयोग के दिशानिर्देश और जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन करते हुए संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने साल 2018-2019 में उन्होंने अपनी आय 2 लाख रुपए बताई थी। नामांकन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपनी दो लाख की आय होना बताया है।