दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. आम आदमी पार्टी के संयोजक ने नीचली अदालत के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसमें उन्हें 3 दिन की CBI हिरासत में भेजा गया था!
Delhi Liquor Scam Case दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. केजरीवाल ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया!
दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से यह याचिका सोमवार को दायर की गई और इसे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक ने निचली अदालत के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसके तहत उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था.
CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था
दिल्ली की अधीनस्थ अदालत ने 26 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तीन दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. वहीं, इस अवधि के खत्म होने के बाद फिर से केजरीवाल को 29 जून से 12 जुलाई तक सीबीआई की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रींग केस के एक मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थे!
केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं- CBI
सीबीआई ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए. केंद्रीय एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जिसके बाद 29 जून को अवकाशकालीन जज सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मई में, उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 01 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी. उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. उन्होंने सरेंडर करने से पहले अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक सप्ताह अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था!
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