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दिल्ली शराब घोटाला केस: जानें केजरीवाल की याचिका पर SC ने क्या कहा

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अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मे जोरदार बहस हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा -मन बनाएंगे फिर बताएंगे, जानिए और क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अंतरिम जमानत याचिका पर जोरदार बहस हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इसका “व्यापक प्रभाव हो सकता है”। हालांकि, केजरीवाल को तत्काल कोई राहत नहीं मिली क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने ये कहा कि हम इस पर पहले मन बनाएंगे, फिर बताएंगे। 

कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, “हम आपको परसों की तारीख देंगे। यदि यह संभव नहीं है, तो हम इसे अगले सप्ताह किसी समय रखेंगे। अगला सप्ताह बहुत कठिन होने वाला है।

केजरीवाल को नहीं मिली राहत

बता दें कि दिल्ली में कथित तौर पर हुए शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।एक तरफ जहां मंगलवार को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी राहत नहीं मिली तो वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है

अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं, ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका 9 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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Janmat News

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