Personal Income Tax स्लैब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बदलाव किया. इस बदलाव से नौकरी पेशा लोगों को वाकई में कितना फायदा होगा? जान लीजिए.!
आम बजट 2024 (Budget 2024) का एलान हो चुका है. नौकरी पेशा लोगों की सबसे पैनी नज़र पर्सनल इनकम टैक्स (Personal Income Tax) पर थी. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने निराश नहीं किया. इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव भले ना हुआ हो लेकिन ये कहा जा सकता है कि बदलाव जरूर हुआ है. लेकिन सिर्फ नए टैक्स रिजीम में. पुरानी टैक्स रिजीम पहले की तरह बना हुआ है!
Budget 2024: Income Tax Slab में ये बदलाव हुआ
नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) के तहत अब सालाना 3 से 7 लाख आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं, 3 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले की तरह कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा. 12 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले की तरह 20% टैक्स देना होगा. और 15 लाख से ज्यादा की आय पर भी पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स देना होगा.New Tax Regime का पुराना स्लैब क्या था?
3 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था. इसके बाद अभी तक 3 से 6 लाख रुपये की आय वालों पर 5% टैक्स लगता था. इसके बाद 10% आयकर 6 से 9 लाख रुपये की सालाना आय पर लगता था. पहले 9 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत लगता था. 12 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले भी 20% टैक्स देना होता था और 15 लाख से ज्यादा की आय पर भी पहले भी 30 फीसदी टैक्स देना होता था.
अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैं 10 लाख रुपये कमाता था और इस साल किसी कारणवश मेरी सैलरी नहीं बढ़ी तो नए टैक्स स्लैब से मुझे कोई फायदा होगा भी या नहीं!