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फैसला रिजर्व के बाद HC में फिर होगी कृष्ण जन्मभूमि-मस्जिद मामले में सुनवाई, जानें पूरा मामला?

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Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Masjid Dispute: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर मामले में सुनवाई करेगा. 4 जून को दोपहर 2:00 बजे मामले में सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार 31 मई को जजमेंट रिजर्व कर लिया था!.

हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट रिजर्व किए जाने के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है.सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने ईदगाह कमेटी की तरफ से कहा है कि याचिकाओं की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त तौर पर नहीं सुना गया. मुस्लिम पक्ष को अपनी तरफ से अभी और दलीलें पेश करनी है. उसे अपनी बातें पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए!.

चार जून को होगी सुनवाई

इस अर्जी पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच 4 जून को दोपहर 2:00 बजे से सुनवाई करेगा. हिंदू पक्ष ने ईदगाह कमेटी की इस अर्जी पर अपनी आपत्ति जताई है. हिंदू पक्ष ने इसे दोयम दर्जें का गलत आरोप बताया है. हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी बहस कर रही थीं. अदालत ने उन्हें पक्ष रखने का पूरा मौका दिया है.!

हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया आरोप 

हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर झूठा आरोप लगा रहा है. ताकि सुनवाई और फैसले में देरी की जा सके. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के आरोपों का अदालत में उचित जबाब दिया जाएगा.! 

गौरतलब है कि अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है. अदालत में अभी मुकदमों की पोषणीयता पर ही बहस चल रही है. मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की मांग की है. हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताकर वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है.!

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Janmat News

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