SC on NEET counseling Process सुप्रीम कोर्ट ने फिर से NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग करते हुए उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
नई दिल्ली। SC on NEET counseling नीट-यूजी में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद करने की मांग वाली नित नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही हैं और कोर्ट उन पर नोटिस जारी कर सभी मामलों को एक साथ आठ जुलाई को सुनवाई के लिए संलग्न करता जा रहा है।
नीट-यूजी रद करने की मांग भी खारिज
इसी क्रम में शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं सुनवाई के लिए लगीं थीं जिनमें नीट-यूजी रद करने की मुख्य मांग के साथ ही छह जुलाई को होने वाली काउंसलिंग को भी आगे बढ़ाने का अंतरिम आदेश मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और नेशलन टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और इस मामले को भी अन्य मामलों के साथ संलग्न कर आठ जुलाई को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।
काउंसलिंग को आगे बढ़ाने की मांग ठुकराई
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने काउंसलिंग छह जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग ठुकराते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि काउंसलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो शुरू हुई और बंद हो गई ये एक प्रक्रिया है। काउंसलिंग प्रक्रिया छह जुलाई को शुरू होगी उसके बाद एक हफ्ते तक चल सकती है जिसमें अभ्यर्थियों के पास संशोधन आदि के कई विकल्प होंगे और उसके बाद वह संयोजक के पास जाएगा।
पीठ ने ये बात तब कही जब याचिकाकर्ता छात्रों के वकील ने कहा कि वह काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोर्ट दो दिन के लिए काउंस¨लग आगे बढ़ा दे क्योंकि काउंसलिंग छह जुलाई से शुरू होनी है और कोर्ट में आठ जुलाई को सुनवाई होगी।
नीट को लेकर एनटीए को नोटिस
याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से दाखिल याचिका में दोबारा नीट कराने की मांग करते हुए दलील दी गई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने महत्वपूर्ण सामग्री छुपायी है। उसने यह नहीं बताया कि 773 छात्र बिना ग्रेस मार्क के फेल हो गए हैं। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए याचिका का जवाब दाखिल करने को कहा है।
इसके अलावा एक और याचिका शुक्रवार को सुनवाई पर लगी थी जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी के वकील ने कहा कि वह 23 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होना चाहता है लेकिन उसकी मेडिकल स्थिति ठीक नहीं है। उसने इस बारे में एनटीए को ज्ञापने भेजा था लेकिन एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने इस अर्जी पर एनटीए को नोटिस जारी करते हुए एनटीए के वकील से कहा कि एनटीए इसके ज्ञापन पर शुक्रवार को ही शाम चार बजे तक निर्णय लेकर उसे ईमेल के जरिए सूचित करे।
हाई कोर्ट में सभी सुनवाई पर रोक
कोर्ट ने इसी के हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा ही है और नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इसमें 0.001 फीसद लापरवाही हुई तो जांच की जाएगी।