Tax Clearance Certificates कर निकासी प्रमाणपत्र को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा होने के बाद से सोशल मीडिया में बवाल मच गया है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर सफाई पेश की है। बता दें कि हर व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
नई दिल्ली। भारत में रहने वाले लोगों को देश छोड़ने से पहले सभी कर बकाया चुकाने होंगे और ‘क्लीयरेंस सर्टिफिकेट’ प्राप्त करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में इसकी घोषण की है। हालांकि, सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन के तहत हर व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- देश छोड़ने से पहले सभी कर बकाया चुकाने होंगे
- केंद्रीय बजट 2024 में की गई इसकी घोषणा
- सोशल मीडिया पर लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन भारत के सभी निवासियों के लिए नहीं है। यह नियम वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी या भारी कर बकाया वाले लोगों पर लागू होगा।