कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चेन्नामनेनी खुद को भारतीय नागरिक साबित करने में विफल रहे हैं. सुनवाई के दौरान उन्हें जर्मन नागरिक माना गया है, साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.!
तेलंगाना के पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश की नागरिकता कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चेन्नामनेनी खुद को भारतीय नागरिक साबित करने में विफल रहे हैं. सुनवाई के दौरान उन्हें जर्मन नागरिक माना गया है, साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.
2008 में भारतीय नागरिकता के लिए किया था अप्लाई
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने रमेश की याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका उन्होंने केंद्र सरकार के साल 2019 में दिए आदेश के खिलाफ लगाई थी. जिसमें उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की बात कही गई थी. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने रमेश के खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका. कोर्ट ने कहा कि 25 लाख रुपये वेमुलावाड़ा के मौजूदा कांग्रेस विधायक आदि श्रीनिवास को भुगतान किया जाना चाहिए. बाकी 5 लाख रुपये तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दिया जाना चाहिए.!
द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना कांग्रेस सरकार के सचेतक आदि श्रीनिवास साल 2009 से रमेश की भारतीय नागरिकता के दावों पर सवाल उठा रहे थे. उन्होंने सबसे पहले रमेश की दलीलों को चुनौती देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी. रमेश के पास जर्मन नागरिकता थी और उन्होंने 31 मार्च 2008 को भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया था.
कोर्ट ने कहा कि रमेश जर्मनी से ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सके, जिससे यह पुष्टि हो कि वह वहां के नागरिक नहीं रहे. जज ने कहा कि पूर्व विधायक ने कई बार जर्मनी की यात्रा की थी और जर्मन नागरिकता रखने के बावजूद वे वेमुलावाड़ा के विधायक थे.!
कौन हैं चेन्नमनेनी रमेश?
चेन्नामनेनी रमेश राजेश्वर राव के बेटे हैं. राजेश्वर राव तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य में सीपीआई के फ्लोर लीडर थे. चेन्नमनेनी रमेश 2009 में टीडीपी के टिकट पर पहली बार वेमुलावाड़ा विधायक चुने गए. उन्होंने 2010 में तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से उपचुनाव जीता. इसके बाद वे 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों मेंं जीत हासिल किए थे!