पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की क्रिमिनल अपील पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बैंच में मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई की गई। मामला खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई के प्रोफेसर विनोद वर्मा के साथ हुई मारपीट से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने चैतन्य से पहले ही सीडीआर डिटेल ले लिया है। अब वह गूगल आईडी और पासवर्ड की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन तरीके से याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए इस पर आपत्ति जताई तो चीफ जस्टिस ने भी माना कि यह निजता के अधिकार का हनन का मामला हो जाएगा। अब मामले में संशोधित याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। बता दें कि प्रोफेसर से मारपीट के मामले में फिलहाल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इस प्रकरण में चैतन्य से भी पूछताछ की गई थी। इसे ही लेकर हाईकोर्ट में बघेल ने यह अपील पेश की, जिसमें सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की। उन्होंने चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड के लिए उनका पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि किसी व्यक्ति से इस तरह उसकी निजी बातें नहीं पूछी जा सकतीं।
शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कॉलेज से लौटते हुए प्रोफेसर को जिन 9 लोगों ने मारपीट कर घायल किया, उनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता से केवल पूछताछ की गई है, उनका नाम एफआईआर में है ही नहीं।चीफ जस्टिस ने सीनियर एडवोर्केट सिब्बल से कहा कि अभी की स्थिति में यह अपील नहीं सुनी जा सकती।
अभियोजन अपनी कार्रवाई करेगा। अगर भविष्य में कोई बात आये तो आप अग्रिम जमानत का आवेदन लगाएं। यह पिटीशन आप वापस लेकर नई लगा लें। इस पर श्री सिब्बल ने बताया कि वह इस याचिका में विधिवत संशोधन कर रहे हैं। उसके बाद संशोधित याचिका ही पेश करेंगे।