राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई।
मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही AQI 401 को पार करता है स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। यह 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है।
एक याचिकाकर्ता ने 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। और पूछा कि क्या इन दो वर्गों में पढ़ने वाले छात्रों के फेफड़े दूसरों से अलग हैं? सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ से कहा, “हुजूर, 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े अन्य छात्रों से अलग नहीं हो सकते, इसलिए उनकी भी फिजिकल क्लासेज को रोकने के आदेश दिए जाने चाहिए।”
- ट्रकों पर रोक: दिल्ली में अब सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- डीजल गाड़ियों पर रोक: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
- पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- निर्माण कार्य पर रोक: सार्वजनिक निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
- स्कूल बंद: 10वीं और 12वीं को छोड़कर, 11वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं।