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कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट का बड़ा फैसला, यौन उत्पीड़न के आरोप तय

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दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय कर दिए हैं। उनपर छह महिला पहलवानों के द्वारा

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। ऐसे में कोर्ट ने अपने फैसले में यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों की की जांच की गई थी जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाई की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद 7 मई को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना था लेकिन अंतिम संपादन बाकी रहने के कारण फैसला तब नहीं सुनाया जा सका था।

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अपने फैसले में कहा, ‘कोर्ट को बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत और रिकॉर्ड मिला है। ऐसे में भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 ए के तहत कोर्ट उन पर सिद्ध करती है।’

सके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘इस कोर्ट को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री भी मिली है। बृज भूषण सिंह को आईपीसी की धारा 506 भाग 1 के तहत अपराध के लिए पीड़ित संख्या एक और पांच ने जो लगाए हैं वह तय होता है।’

बृजभूषण शरण सिंह के अलावा विनोद तोमर पर भी कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीड़ित नंबर एक के संबंध में धारा 506 भाग 1 के तहत विनोद तोमरप पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि शेष अपराधों के लिए उसे बरी कर दिया गया है।

बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीचे 26 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका को खारीज कर दी थी। बृजभूषण सिंह ने अपनी अर्जी में कोर्ट से मांग की थी कि जिस दिन 7 सितंबर का ऊपर लगाया जा रहा है, उस दिन में वो दिल्ली में थे ही नहीं।

इस दलील के साथ उन्होंने नए सिरे से जांच की मांग की थी। हालांकि, दोनों पक्षों की तरफ से दी गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया था।

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Janmat News

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