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मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ED-CBI की कौन-कौन सी दलीलों को खारिज कर दिया?

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जमानत की शर्तें

  • मनीष सिसोदिया को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा.
  • दो जमानतदार पेश करने होंगे.
  • हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी.
  • मनीष को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में 400 से अधिक गवाह हैं. ऐसे में, निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुकदमे में देरी के इस पहलू पर विचार नहीं किया. हालांकि, न्यायालय ने ये माना कि इस केस के मेरिट के संबंध में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से कोई गलती नहीं हुई. लेकिन मुकदमे में देरी के पहलू पर विचार न करके गलती की गई.

  1. प्रथम दृष्टया इस बात के सबूत हों कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और अदालत प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो.
  2. अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि जमानत पर रहते हुए आरोपी द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है.

Manish Sisodia के साथ सांप-सीढ़ी का खेल नहीं’

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Janmat News

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