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‘पहाड़ों के नाम पर कंकाल संरचनाएं होने का क्या फायदा’, सुप्रीमकोर्ट ने कहा- अरावली में अवैध खनन रोकना होगा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन से संबंधित मामले में सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि अरावली में अवैध खनन रोकना होगा। शीर्ष अदालत ने विकास के बीच संतुलन बनाने और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए कहा।!

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन से संबंधित मामले में सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि अरावली में अवैध खनन रोकना होगा। शीर्ष अदालत ने विकास के बीच संतुलन बनाने और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि राज्य सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।   

यमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने अवैध खनन मामले में सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने कहा, अरावली में अवैध खनन को रोकना होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं। अन्यथा, पहाड़ों के नाम पर केवल कंकाल संरचनाएं होने का क्या फायदा? सतत विकास के बीच संतुलन बनाना होगा और पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। 

शीर्ष अदालत ने 2009 में छोटे खनिजों के खनन पर लगाया था पूर्ण प्रतिबंध
बता दें कि शीर्ष अदालत अरवाली की पहाड़ियों में अवैध खनन मामले में सुनवाई कर रही है। अदालत ने 2009 में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील अरावली की पहाड़ियों में प्रमुख और छोटे खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। 

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Janmat News

Writer & Blogger

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