एक साथ चुनाव कराने में आ रहीं व्यावहारिक दिक्कतें, जितनी जल्दी संभव हो होंगे चुनाव
निकाय चुनाव का ऐलान 15 जनवरी के बाद संभव
छत्तीसगढ़ में इस साल नगरीय निकायों व त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव एक साथ के बजाय अलग-अलग कराने की तैयारी चल रही है। दोनों चुनावों को एक साथ कराने में कई तरह की व्यवहारिक व तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है, चुनाव को लंबे समय तक ना टाला सके। नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान 15 जनवरी के बाद किए जाने के संकेत हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव के तुरंत बाद त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। नगरीय निकायों का कार्यकाल 7-10 जनवरी तक तथा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल फरवरी के अंत तक है। नगरीय निकायों में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक बैठेंगे।
इस बीच, राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची का काम जल्द पूरा करने कहा है। नगरीय निकायों में 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त 12-13 जनवरी को मुख्य सचिव व डीजीपी की मौजूदगी में सभी संभागायुक्तों, रेंज पुलिस महानरीक्षकों व जिला कलेक्टरों की बैठक लेंगे और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि देर जरूर होगी, लेकिन चुनाव लंबे समय तक के लिए नहीं टला है। दरअसल, राज्य सरकार भी चाह रही है कि चुनाव से स्कूल-कॉलेज की परीक्षा प्रभावित न हो, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्ष सहित वार्ड पार्षद पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे।
पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया आज से
छत्तीसगढ़ की त्रि-स्तरीय पंचायतों में आम चुनाव के लिए पंच-सरपंच, जनपद व जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पुनः शुरू होने जा रही है। जिला पंचायत व जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच व पंच पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही व अधिसूचना का प्रकाशन 3 जनवरी को किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सदस्य, पंच-सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही व अधिसूचना का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा 8 से 10 जनवरी तक किया जाएगा। वहीं, आरक्षण की जानकारी 10 जनवरी तक प्रेषित की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी को संचालक पंचायत द्वारा किया जाएगा। आरक्षण की कार्यवाही व जानकारी प्रेषित करने की तिथि 11 जनवरी निर्धारित है।